स्कूल बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश

News Riders TV :दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में ग्रुप-4 की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोलने की जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अब CAQM आगे तय करेगा कि इस समय स्कूल खोला जाना चाहिए या नहीं.

ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर में स्कूल फिर से खुल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्याह्न भोजन और ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 18 से 23 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने GRAP-4 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी है. प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, CAQM यानी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को फटकार लगाई और पूछा कि 23 बिंदुओं पर लापरवाही क्यों?

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