सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अडानी बनाम हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई करते हुए सेबी को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है, क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
6 सदस्यीय कमेटी गठित
सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र के मुद्दे से निपटने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया।SC ने सीलबंद कवर सुझावों को अस्वीकार कर दिया था
अडानी-हिंडनबर्ग विवाद के मद्देनजर शेयर बाजार नियामक उपायों में सुधार के लिए एक पैनल पर केंद्र के सीलबंद कवर प्रस्ताव को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। प्रक्रिया के खुलेपन को सुनिश्चित करने और भारतीय निवेशकों को अस्थिरता से बचाने के लिए बेंच ने एक लिफाफे में नामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
बंद लिफाफे को खारिज करने के बाद पीठ ने कहा कि चूंकि दूसरे पक्ष को नामों का खुलासा करने की जरूरत है, इसलिए अदालत खुद एक समिति नियुक्त करेगी। इसने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद अडानी स्टॉक क्रैश की जांच करने के लिए एक सिटिंग जज समिति का सदस्य नहीं होगा।