गुरमीत राम रहीम को भविष्य में पैरोल न देने की याचिका दायर

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की रिहाई से सार्वजनिक सद्भाव और सामाजिक ताने-बाने में खलल पड़ने का दावा करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उसे भविष्य में पैरोल न देने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादी पक्ष को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

चंडीगढ़ के गैर सरकारी संगठन लायर फोर ह्यूमैन राइट इंटरनैशनल द्वारा दायर याचिका में भविष्य में डेरा मुखी को न दी जाए। पैरोल की मांग पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस किया जारी। याचिका के अनुसार हत्या व दुष्कर्म जैसे मामलों में सजा काट रहे गुरमीत सिंह को पैरोल देना हरियाणा सरकार की खुद की नीति के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया कि डेरा प्रमुख सिख समुदाय की झुंझलाहट के लिए अपने उपदेश देना शुरू कर देता है, जो पंजाब और भारत के अन्य राज्यों में हिंसा को भड़का सकता है, जिससे विशेष रूप से पंजाब में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है।